एक अप्रैल 2023 तक आधार कार्ड को पैन-कार्ड से लिंक करवाना जरूरी है। आधार कार्ड से लिंक नहीं होने वाले पैन-कार्ड अगले महीने से नष्ट कर दिए जायेंगे। ऐसे में लोगो के पास 1000 रुपए विलंब शुल्क के साथ पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक कराने का 31 मार्च तक का समय बचा हुआ है। आयकर विभाग ने इसके लिए कड़ी हिदायत भी जारी की है। लिंक नहीं होने पर पैन कार्ड के अमान्य होने के साथ लोगो को फिर 10 हज़ार रूपये का जुर्माना भरना होगा। शहर में खुले विभिन्न जनसुविधा केंद्र ,क्याबेर कैफ़े के सतह लोग खुद भी आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कर सकते है। इसके लिए सबसे पहले आयकर विभाग की वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा। फिर पंजीकरण नहीं होने की दिशा में पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। फिर यूजर आईडी ,पासवर्ड और जन्मतिथि का इस्तमाल कर पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। यूजर आईडी आपके पैन कार्ड का नंबर होगा। फिर पैन आधार लिंक करने के लिए एक पॉपअप विंडो दिखेगी। अब मेनू बार में से प्रोफाइल सेटिंग्स में जाकर लिंक आधार पर क्लिक करना होगा यहाँ अपना पैन नंबर ,आधार नंबर और अपना नाम दर्ज़ करना होगा। याद रहे की आधार कार्ड और पैन कार्ड में जानकरी सामान होनी चाहिए। दर्ज जानकारी पैन और आधार से रिकॉर्ड से मिलने की दिशा में आपको लिंक नाउ बटन पर क्लिक करना होगा।
By Neeru Rajput